बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया
राजगढ़ सादुलपुर निवासी अकरम को चूरू के पोक्सो कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने 24 मार्च को सुनाए गए फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने 10-11वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ निवासी अकरम 3 फरवरी 2020 की शाम के बाद एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर सुनसान खण्डहर मकान में ले गया था। उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद सिर पर पत्थर की चोट मारकर हत्या करने का प्रयास किया। सिर पर पत्थर की चोट लगने से बालिका बेहोश हो गई थी और आरोपी ने उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया था।
इस घटना का मुकदमा राजगढ़ थाने में दर्ज हुआ था और तात्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने तत्पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान कर दिया। चूंकि मामला नाबालिक के साथ दुष्कर्म का रहा इसलिए यह मामला पोक्सो न्यायालय में भेजा गया।
मामले में के चालान के बाद कोरोना संक्रमण फैल गया था इस कारण मामला लंबित रहा और अब मामले का निर्णय सुनाया गया है।
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