9 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी अकरम के खिलाफ 17 फरवरी को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया.....
राजगढ़ सादुलपुर कस्बे में 3 फरवरी की रात को 9 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी अकरम के खिलाफ 17 फरवरी को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक ने जिला मुख्यालय चूरू में स्थित पॉस्को न्यायालय में चालान पेश किया है। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धारा 364, 376, 307 आदि के अलावा एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत चालान पेश किया गया है। चालान पेश किए जाने के साथ ही न्यायालय से यह अनुरोध भी किया गया है कि इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी नियमित सुनवाई की जाए। यह मामला ऑफिसर केस स्कीम में भी शामिल होने की पूरी संभावना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ के पुलिस उप अधीक्षक ने जिला मुख्यालय चूरू में स्थित पॉस्को न्यायालय में चालान पेश किया है। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धारा 364, 376, 307 आदि के अलावा एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत चालान पेश किया गया है। चालान पेश किए जाने के साथ ही न्यायालय से यह अनुरोध भी किया गया है कि इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी नियमित सुनवाई की जाए। यह मामला ऑफिसर केस स्कीम में भी शामिल होने की पूरी संभावना है।
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